rte full form
RTE full form -आरटीई का फुल फॉर्म क्या है?
RTE full form क्या है? यह जानना आपके लिए अतिआवश्यक है, क्योकिआरटीई (RTE) अधिनियम बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस आर्टिकल में आप RTE full form क्या है, और आरटीई अधिनियम क्या है इस बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइये सबसे पहले RTE full form क्या है? इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं।
RTE full form

आरटीई का फुल फॉर्म – राइट टू एजुकेशन होता है। राइट टू एजुकेशन का हिंदी में अर्थ शिक्षा का अधिकार होता है। “आरटीई” बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में या शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में है।
R | T | E |
---|---|---|
राइट (Right) | टू (To) | एजुकेशन (Education) |
RTE kya hai
शिक्षा का अधिकारअधिनियम (आरटीई) 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए है। यह अधिनियम शिक्षा को बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता हैऔर मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। आरटीई प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट करता है। इसके लिए सभी निजी स्कूलों को भी बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है
अनिवार्य और नि:शुल्क बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 में बच्चों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 21क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, इसका अर्थ है कि औपचारिक स्कूल, जो सरकार द्वारा निर्धारितअनिवार्य मानदण्डों और मानकों को पूरा करता है, उन स्कूलों में संतोषजनक और एकसमान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रांरभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।
आरटीई के फायदे
आरटीई अधिनियम के शीर्षक में ”नि:शुल्क शब्द और अनिवार्य” शब्द सम्मिलित हैं। यहाँ ‘नि:शुल्क शिक्षा’ का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई बच्चा, जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है (जिनको उसके माता-पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है, उनको छोड़कर) , किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसको रोके अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
‘अनिवार्य शिक्षा’ (आरटीई अधिनियम) उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6-14 आयु समूह के सभी बच्चों के लिए प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है।
आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ?
अनुच्छेद 21-क और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21-क में यथा प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है। ,
शिक्षा का अधिकारअधिनियम के बारे में यहाँ संछिप्त जानकारी दी गयी है। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पर जाएँ –